एडीजे एवं विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो अधिनियम पारुल वर्मा ने हत्या करने की धमकी देने के दोषी कुंडा के निवासी आजाद व आदिल को दो-दो वर्ष का कारावास व पांच-पांच हजार का अर्थदंड लगाया है। कुंडा के एक गांव की वादी के मुकदमा के मुताबिक 19 जनवरी 2016 को उसकी नाबालिग बेटी को गांव का इब्बन अहमद बहला-फुसला ले गया। इसमें आजाद व आदिल ने सहयोग किया था। तीनों से पूछताछ करने पर जान से मारने की धमकी दी गई। कोर्ट ने इब्बन को साक्ष्य के अभाव में दोष मुक्त कर दिया। संवाद