66 दिन से जिले के मॉलों में लटक रहा ताला अभी खुलने की उम्मीद नहीं है। जिला प्रशासन ने जिले की दुकानें खोलने के लिए जो रोस्टर जारी किया है, उसमें मॉल शामिल नहीं हैं। नए रोस्टर के मुताबिक अब दुकानें सुबह दस बजे से शाम छह बजे तक ही खुलेंगी। मिठाई, नमकीन, आइसक्रीम और बेकरी की दुकानें दोपहर दो बजे से शाम छह बजे तक ही खुलेंगी। अभी तक दुकानें सुबह सात से शाम सात बजे खुलती थीं। नया रोस्टर शनिवार से लागू हो गया।
कोरोना वैश्विक बीमारी पर नियंत्रण के लिए जिला प्रशासन ने दुकानों के खुलने का नया रोस्टर जारी किया है। जिला प्रशासन ने पहली बार लिखित रोस्टर जारी किया है। 30 मई से लागू इस व्यवस्था के मुताबिक मिठाई, ब्रेकरी, आइसक्रीम, नमकीन की दुकानें प्रतिदिन दोपहर दो बजे से शाम छह बजे तक, ब्यूटी पार्लर, मेडिकल स्टोर, मछली, अंडा, मीट, फल, सब्जी, दूध, दही, किराना स्टोर, मिट्टी के बर्तन, खिलौने, खली, चूनी, चोकर, भूसा, ऑटो मोबाइल्स, वर्कशॉप गैरेज, बुक स्टेशनरी, मुहर की दुकान, बिल्डिंग मैटेरियल, कृषि यंत्र, उर्वरक, बीज भंडार प्रतिदिन सुबह दस से शाम छह बजे तक खुलेंगे।
सोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार को कपड़े की दुकान, ज्वैलरी शॉप, टेलरिंग, गिफ्ट, स्पोर्ट्स, स्टूडियो, फोटो स्टेट की दुकान, लैब, ऑटो मोबाइल्स, शोरूम, चश्मा हाउस सुबह दस बजे से शाम छह बजे तक खुलेंगे। बर्तन, क्राकरी, प्लास्टिक वेयर स्टोर, गैस चूल्हा, रेडीमेड गारमेंट, कास्मेटिक, श्रृंगार प्रसाधन, जूता चप्पल, साइकिल की दुकान, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रानिक, अटैची, स्कूल बैग, बेल्ट, लोहे की दुकान, मोबाइल की दुकानें रविवार, मंगलवार और शुक्रवार को सुबह दस से शाम छह बजे तक खुलेंगी।
शनिवार को साप्ताहिक बंदी रहेगी। नोडल अधिकारी कोविड और एडीएम शत्रोहन वैश्य ने बताया कि अब जो व्यक्ति रोस्टर का पालन नहीं करेगा, उसके खिलाफ भारतीय दंड प्रक्रिया की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।जिला प्रशासन की ओर से दुकानों के खुलने का रोस्टर हॉटस्पॉट इलाकों के लिए लागू नहीं होगा। इन इलाकों के सील होने पर 21 दिन बाद ही एरिया खोला जाएगा।