करीब एक सप्ताह पहले जमानत पर जेल से रिहा हुए गैंगस्टर आरोपी ब्लॉक प्रमुख सुशील सिंह की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। जिला मजिस्ट्रेट ने ब्लॉक प्रमुख की 44 लाख रुपये से अधिक की संपत्ति को कुर्क करने का आदेश जारी किया है।
अंतरजनपदीय अभियुक्त पट्टी थाना क्षेत्र के ग्राम रामकोला निवासी बाबा बेलखरनाथ धाम के ब्लॉक प्रमुख सुशील कुमार सिंह के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। ब्लॉक प्रमुख के खिलाफ गैंगस्टर, हत्या का प्रयास, धोखाधड़ी, एनडीपीएस जैसे गंभीर धाराओं में नौ मामले दर्ज हैं।
जेल से रिहा होकर आए ब्लॉक प्रमुख का समर्थकों ने फूलमाला पहनाकर स्वागत किया था लेकिन उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय के कुर्की के आदेश से समर्थकों के चेहरे पर मायूसी छा गई है। आदेश के तहत 44.34 लाख रुपये के वाहनों को कुर्क किया जाएगा। जिसमें कई कारें, बाइक व ट्रैक्टर शामिल हैं।