प्रतापगढ़।
नगर पालिका के नियमों की धज्जियां दबंग उड़ा रहे हैं। नपा के नियम कानून
को दरकिनार कर ऐसे लोग खुद का साम्राज्य शहर में चला रहे हैं। चाहकर भी ऐसे
लोगों के खिलाफ नगर पालिका के जिम्मेदार कुछ नहीं कर पाते। ऐसे में गुुंडा
टैक्स वसूली के जरिए दबंग शहर में अवैध तरीके से वाहन स्टैंड का खुलेआम
संचालन कर रहे हैं।
शहर के हर कोने पर नगर पालिका ने वाहन स्टैंड बनाया
है। जहां से छोटे बड़े वाहन सवारियां भरकर ग्रामीण अंचलों की ओर आते जाते
हैं। वाहन स्टैंड नगर पालिका की कमाई का प्रमुख जरिया भी है। हर दिन
सवारियां ढोने वाले व लोडर वाहनों से सीमा में प्रवेश शुल्क लिया जाता है।
इसके लिए चिलबिला, भंगवा चुंगी के साथ ही अन्य स्थानों पर नगर पालिका के
कर्मचारी वसूली भी करते हैं। नगर पालिका के नियमों को दरकिनार कर दबंग लोग
अपना अलग साम्राज्य चला रहे हैं। नगर पालिका की सीमा के भीतर करीब सात वाहन
अड्डों का संचालन इलाके के दंबगों के हाथ में है।
अंबेडकर चौराहे पर तो
खुलेआम अफसरों के नाक के नीचे मैजिक चालक लालगंज की सवारियां भरती रहती
हैं। इन वाहनों से दस रुपए प्रति चक्कर की वसूली होती है। जो नगर पालिका की
झोली में नहीं जाती। इसके अलावा राजकीय इंटर कालेज के सामने पुराने पीएसी
कैंप की जमीन पर टेंपो का संचालन सालों से होता चला आ रहा है। कोतवाली व
सदर तहसील के करीब ही सवारियां भरने वाले टेंपो चालकों का डेरा लगा रहता
है। चिलबिला तिराहे के साथ ही क्रासिंग पर भी टेंपो अड्डा संचालित हो रहा
है।
जीजीआईसी मुर्गी बाजार, सिप्तैन रोड जामा मसजिद, कपूर चौराहा के करीब
अवैध तरीके से वाहन स्टैंड संचालित किया जा रहा है। स्टैंड पर सवारियां
भरने के लिए खड़े होने वाले वाहनों के चालकों को हर दिन दस रुपए देना पड़ता
है जबकि मैजिक चालक दबंगों को बीस रुपए प्रति चक्कर देते हैं। नगर पालिका
के घोषित वाहन स्टैंड से दूसरी जगह सवारियां भरने वाले वाहनों पर नपा
जुर्माना भी लगा सकती है। इसके बावजूद नपा के जिम्मेदारों ने कभी भी दबंगों
के संचालित वाहन अड्डों पर कार्रवाई की जहमत नहीं उठाई।
नगर पालिका ने शहर में ग्रामीण अंचलों से सवारियां लाने, ले जाने वाले
छोटे व बड़ों वाहनों के लिए स्टैंड तय कर रखा है। इनमें भैरोपुर रामलीला
मैदान को पट्टी और सुल्तानपुर से आने वाले वाहनों के लिए, भंगवा चुंगी नपा
की सीमा पर छोटे व बड़े वाहनों के लिए, अचलपुर तिराहा, संजय मार्केट के
सामने लोनिवि कार्यालय के करीब, कोषागार चौराहा, मीराभवन चौराहा, सदर मोड़
के पास, निर्मल तिराहे के करीब और डीएवी स्कूल के सामने कटरा रोड पर वाहन
स्टैंड बनाया है।
नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 31 (1) के तहत नियमावली के किसी भी नियम
का उल्लंघन करने पर पालिका प्रशासन को जुर्माने का भी अधिकार है। वाहन
स्टैंड के अलावा दूसरे स्थान पर सवारियां भरते मिलने पर एक हजार रुपए
जुर्माना तत्काल प्रभाव से वसूलने का अधिकार मिला है। यदि लगातार नियमों का
उल्लंघन चालक करता है तो उसके खिलाफ पचास रुपए बढ़ाया जाता रहेगा।
शहर में अवैध तरीके से सचांलित वाहन अड्डों का संचालन दबंग भले ही कर रहे
हैं लेकिन ऐसे लोगों को पुलिस का पूरा संरक्षण मिला रहता है। नगर कोतवाली
पुलिस की सांठगांठ से अवैध वाहन अड्डों का संचालन खुलेआम चल रहा है। पुलिस
के अप्रत्यक्ष समर्थन के चलते नगर पालिका कर्मी भी ऐसे लोगों से दूरी बनाए
रखने को मजबूर हैं।