- जिला उद्योग केंद्र में रजिस्ट्रेशन कराने वालों को ही लाभ, 15 अगस्त से होगी शुरुआत
संवाद न्यूज एजेंसी
प्रतापगढ़। जिले के छोटे दुकानदारों और उद्यमियों के लिए मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना 15 अगस्त से शुरू होगी। योजना का लाभ उन्हीं को मिलेगा, जिन्होंने जिला उद्योग केंद्र में रजिस्ट्रेशन करा रखा है। 18 से 60 वर्ष के कारोबारी योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए दुकानदारों को कोई किश्त नहीं देनी होगी।
जिले के सूक्ष्म औद्योगिक, सेवा-व्यवसाय क्षेत्र की इकाईयों, हस्तशिल्पियों, छोटे कारीगरों के लिए शुरू मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना में किसी तरह की किश्त नहीं देनी होगी। अस्थायी अपंगता या मृत्यु होने पर आवेदक के आश्रित को पांच लाख रुपये का बीमा कवर भुगतान किया जाएगा।
योजना में दर्जी, हलवाई, कुम्हार, मत्स्य पालन, डेयरी, ट्रेडर, पैथालॉजी आदि चलाने वाले पात्र होंगे। पंजीयन पूर्ण रूप से नि:शुल्क है। इसका संचालन जिला उद्योग केंद्र से होगा। दुर्घटना में स्थायी अपंगता या मृत्यु होने पर 10 रुपये के शपथ पत्र के साथ एफआईआर की प्रति, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ लाभार्थी को आवेदन करना होगा, जिसके बाद बीमा की राशि मिलेगी।
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जीएसटी में पंजीकरण कराने वालों को नहीं मिलेगा लाभ
वाणिज्य कर विभाग के जीएसटी में पंजीकरण कराने वाले व्यापारियों को योजना का लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे व्यापारियों के लिए मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना प्रारंभ की गई है। इसमें दुर्घटना में मौत होने पर व्यापारी के आश्रित को दस लाख रुपये का भुगतान किया जाता है। जिले के 34 व्यापारी योजना का लाभ उठा चुके हैं।
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रजिस्ट्रेशन के लिए खुला है पोर्टल
जिला उद्योग केंद्र की वेबसाइट पर घर बैठे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा। विभाग में पंजीकरण होने पर ही बीमा योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
वर्जन
जिले में 15 अगस्त से मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना प्रारंभ हो रही है। रजिस्ट्रेशन कराने वालों को दुकानदार को लाभ मिलेगा। दुकानदारों को कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि किसी भी साइबर कैफे से आनलाइन कर सकते हैं।
अजय कुमार त्रिपाठी, उपायुक्त, जिला उद्योग केंद्र