एडीजे एफटीसी सुनीता सिंह नागौर ने शुक्रवार को दहेज हत्या के दोषी थाना पट्टी के चांदपुर गांव निवासी रियाज को सात वर्ष कारावास और 15 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। कोर्ट दहेज हत्या की आरोपी सकीबुल निशा को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त करने का आदेश दिया।
राज्य की ओर से पैरवी एडीजीसी अरुण कुमार सिंह ने की। वादी मुकदमा निजामुद्दीन के अनुसार उनकी बेटी अफसाना की शादी 2011 में रियाज के साथ हुई थी। 9 दिसंबर 2016 को दहेज के लिए रियाज व उनके परिजनों ने बेटी अफसाना को जलाकर मार दिया।
ये लोग 50 हजार रुपये और मोटर साइकिल की मांग कर बराबर दबाव बनाया करते थे। साथ ही मारपीट करते थे। पिता की तहरीर पर पुलिस ने रियाज, उनकी मां सकीबुल निशा, पिता मो. अमीन व बहन सालिया के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया था। ॐ