जिला सत्र न्यायाधीश अब्दुल शाहिद ने गैर इरादतन हत्या के दोषी मोहित लाल यादव निवासी त्रिलोचनपुर लालापुर बाजार थाना मानिकपुर को सात साल की सजा व 10 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
वादी मुकदमा बुधई राम यादव निवासी ग्राम त्रिलोचनपुर लालापुर बाजार थाना मानिकपुर के अनुसार 18 जून 2020 चचेरे भाई आरोपी मोहित यादव व रोहित यादव उसे पीट रहे थे। उसकी मां गुलाब कली बचाने आई तो मोहित यादव व रोहित यादव ने उन्हें भी पीट दिया। जिससे उसकी मां बेहोश हो गई। उनको उठाकर नहर पट्टी से अपने दरवाजे पर ले आया और तत्काल 108 नंबर पर प्रधान ने फोन कर सूचना दी। सूचना पर एंबुलेंस आई। जिससे मां को संग्रामगढ़ के सरकारी अस्पताल ले गया।
जहां चिकित्सक ने मां और उसकी जांच की और उन्हें मृत घोषित कर दिया। पैरवी कर रहे डीजीसी फौजदारी योगेश शर्मा व एडीजीसी विक्रम सिंह ने बताया कि अभियोजन की ओर सात गवाह प्रस्तुत किए गए हैं। मुकदमे में एक अन्य अभियुक्त रोहित यादव की पहले ही मृत्यु हो चुकी है। इस कारण मोहित यादव के नाम चार्जशीट दाखिल की गई थी।