एडीजे एवं विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी अधिनियम अजय कुमार ने दुष्कर्म के दोषी लालगंज थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी संजय श्रीवास्तव को सात वर्ष कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। कोर्ट ने अर्थदंड की आधी राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है।
लालगंज थानाक्षेत्र के एक गांव की वादिनी मुकदमा पीड़िता के मुताबिक घटना एक सितंबर 2017 शाम 7.45 बजे की है। वह शौच के लिए घर से दूर गई थी, तभी अचानक संजय श्रीवास्तव आया। तमंचा दिखाकर उसने दुष्कर्म किया। जब पीड़िता ने शोर मचाया तो उसने तमंचे से फायर कर जान से मारने की धमकी दी। आवाज सुनकर लोग पास आए तो वह भाग निकला। राज्य की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक सुरेश बहादुर सिंह ने की।