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Pratapgarh News: जानलेवा हमले के दोषी को सात साल की सजा और अर्थदंड

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अपर सत्र न्यायाधीश रामलाल द्वितीय ने जानलेवा हमला करने, गाली देने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में नगर कोतवाली के बेगमवार्ड निवासी अमजद उर्फ पंडित को सात वर्ष के कारावास और 20 हजार के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड की आधी राशि पीड़ित पक्षकार को नियमानुसार प्रदान की जाएगी।
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वादी मुकदमा अल्ताफ के अनुसार छह फरवरी 2021 की दोपहर करीब 1:45 बजे उसका भाई अरशद महुली मंडी से घर आ रहा था। जैसे ही वह अपने घर की तरफ बेगम वार्ड चौराहे से मुड़े तभी पहले से घात लगाए अमजद उर्फ पंडित व अफजल उर्फ जग्गा ने गाली और 20 हजार रुपये मांगे। विरोध करने पर अमजद उर्फ पंडित ने तमंचा निकालकर जान से मारने की धमकी देते हुए फायर कर दिया। वादी ने शोर मचाया तो घर वाले दौड़े। विवेचक द्वारा अभियुक्त अमजद उर्फ पंडित के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय प्रस्तुत किया गया था।
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