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Pratapgarh News: नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के दोषियों को कठोर आजीवन कारावास

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एडीजे एवं विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट पारुल वर्मा ने नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के दोषी थाना अंतू के एक गांव निवासी सूरज वर्मा एवं कोहड़ौर थानाक्षेत्र के नवीन वर्मा व परमेश वर्मा को कठोर आजीवन कारावास एवं 1.06 लाख रुपये अर्थदंड से दंडित किया। कोर्ट ने अर्थदंड की राशि पीड़िता को चिकित्सकीय एवं मानसिक आघात की पूर्ति एवं पुनर्वास के लिए देने का आदेश दिया।
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वादी पीड़िता के पिता के मुताबिक घटना 17 अक्तूबर 2023 की है। उसकी 16 वर्षीय बड़ी बेटी अपने ननिहाल में रहती थी। जबकि पीड़िता 14 वर्षीय छोटी बेटी घर पर अपनी मां के साथ रहती थी। उनके घर के पास कोई बस्ती नहीं थी, इसी का फायदा उठाकर थाना अंतू क्षेत्र का सूरज वर्मा नाबालिग बेटी के साथ कई बार दुष्कर्म किया।
पीड़िता ने घरवालों से यह बात बताने के लिए कहा तो आरोपी ने शादी करने का प्रलोभन देकर फिर से शारीरिक संबंध बनाया। इसके बाद उसके मित्र नवीन वर्मा ने बेटी के साथ दुष्कर्म किया। उसकी अश्लील वीडियो बनाई।
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नवीन वर्मा के कथित चाचा परमेश वर्मा ने पीड़िता को अश्लील वीडियो वायरल करने व जान से मारने की धमकी दी। 17 अक्तूबर 2023 की रात 10 बजे ड़डवा उमरी चौराहे के समीप उक्त आरोपियों के साथ नाबालिग रोती हुई मिली।
न्यायालय में वादी मुकदमा, पीड़िता तथा पीड़िता की मां अपने बयान से मुकर गए थे, लेकिन डीएनए रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट ने दुष्कर्म के दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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