जिला जज अब्दुल शाहिद ने बुधवार को हत्या के दोषी थाना आसपुर देवसरा के नौरंगाबाद निवासी विवेक कुमार को सश्रम आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। कोर्ट ने अर्थदंड की आधी धनराशि मृतक की मां को क्षतिपूर्ति के रूप में देने का आदेश दिया। राज्य की ओर से पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) योगेश कुमार शर्मा एवं एडीजीसी विक्रम सिंह ने की।
वादिनी मुकदमा थाना आसपुर देवसरा के नौरंगाबाद निवासी सरोजा देवी के मुताबिक उसके पति की मौत पहले ही हो चुकी है। दो बेटे व एक बेटी है। छोटा बेटा सुनील बीए का छात्र था। 26 अप्रैल 2022 की सुबह वह जब सोकर उठी तो देखा बेटा सुनील बिस्तर पर नहीं है। सभी परिवार वालों ने सुनील की खोजबीन की। इसी बीच कुछ लोगों ने सूचना दी कि बेटे की लाश गोपालपुर बाग में क्षत-विक्षत अवस्था में पड़ी है। जिसके सिर को बुरी तरह से कुचला गया था। शरीर पर भी गंभीर चोट के निशान थे। उसने बेटे को पहचान लिया। गांव के विवेक कुमार व अन्य लोगों ने कुछ दिन पहले ही उसके बेटे को मारा-पीटा था और जान से मारने की धमकी दी थी। बेटे की हत्या में विवेक कुमार समेत अन्य लोग शामिल हैं। तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद दोषी विवेक कुमार को सश्रम आजीवन कारावास एवं 20 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।