अपर सत्र न्यायाधीश और विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो आलोक द्विवेदी ने दुष्कर्म, मारपीट व जान से मारने की धमकी देने के आरोपी काे दोषी करार दिया। थाना उदयपुर के कुंभीडीहा निवासी हीरालाल कोरी को दोषी पाते हुए 20 वर्ष के कारावास और 30 हजार अर्थदंड से दंडित किया है। राज्य की ओर से पैरवी एडीजीसी काशीनाथ तिवारी ने की।
वादिनी के अनुसार घटना 12 फरवरी 2017 की शाम सात बजे वह अपने मामा की लड़की की सगाई में गई थी। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद वह अपने घर जा रही थी। इस बीच हीरालाल कोरी ने उसे साइकिल से घर तक पहुंचाने के लिए कहा। जिसके बाद वह उसकी साइकिल पर बैठ गई। रास्ते में सुनसान जगह ले जाकर हीरालान ने उसके साथ दुष्कर्म किया। शोर मचाने पर उसका गला दबाते हुए जान से मारने की धमकी दी। उसके चंगुल से छूटने के बाद वह घर पहुंची और परिवार के लोगों को आपबीती सुनाई। इसके बाद पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई।