रोडवेज बस से सफर करने के दौरान पांच क्विंटल से अधिक वजन के सामान ढुलाई पर निगम ने रोक लगा दी है। निगम ने 20 किग्रा तक ही सामान ले जाने की अनुमति यात्रियों को दी है। परिवहन निगम ने सामान ढुलाई को लेकर नया नियम जारी किया है। अब तक 15 किग्रा सामान ले जाना निशुल्क था।
वजन की सीमा को बढ़ाकर 20 किग्रा कर दिया गया है, लेकिन 20 किग्रा से अधिक का सामान होने पर प्रति वजन पर 1.10 रुपये का अतिरिक्त शुल्क यात्रियों को देना होगा। सामान ढुलाई का काम केवल बस की डिक्की में ही किया जाएगा। बस के ऊपर और यात्री सीट पर सामान ढुलाई करने पर चालक और परिचालक के खिलाफ निगम कार्रवाई करेगा। संवाद