विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट बाबूराम ने मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के दोषी थाना पट्टी के शेखपुर निवासी रोशन शाह, लल्लन शाह व हैदर अली को 45-45 सौ रुपये अर्थदंड से दंडित किया। कोर्ट ने अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़ित पक्ष को देने का आदेश दिया। राज्य की ओर से पैरवी एडीजीसी केसी पांडेय ने की।
थाना पट्टी के शेखपुर गांव निवासी वादी मुकदमा जोखनलाल के मुताबिक आठ अगस्त 2014 को वह किसी कार्य से बाजार चला गया था। उसके बाजार जाने के बाद गांव के रोशन शाह, लल्लन व हैदर अमरूद तोड़ने पहुंचे। पत्नी पराना ने मना किया तो उन लोगों ने लाठी-डंडे व कट्टा लेकर आए, महिलाओं के ऊपर धावा बोल दिया। मारा पीटा और जान से मारने की धमकी दी। गांव के लोगों ने मौके पर पहुंचकर बीच-बचाव किया।कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद दोषियों को अर्थदंड से दंडित किया।