ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्य पद के लिए चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के खर्च की सीमा निश्चित कर दी गई है। ग्राम प्रधान प्रत्याशी के लिए अधिकतम 75 हजार रुपये और ग्राम पंचायत सदस्य के लिए अधिकतम दस हजार रुपये खर्च करने का मानक निश्चित किया गया है। इससे अधिक खर्च करने वाले प्रत्याशियों पर चुनाव आयोग की गाज गिर सकती है।
जिले के 1255 ग्राम पंचायतों के प्रधानों और ग्राम पंचायत सदस्यों के चुनाव का कार्यक्रम घोषित होते ही ग्रामीण इलाकों में प्रत्याशी घर-घर दस्तक दे रहे हैं। प्रत्याशी मतदाताओं को रुपये लुभाने के लिए उपहार और मिठाई न बांट सकें इसके लिए चुनाव आयोग ने खर्च की सीमा निश्चित की है। ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशी अधिकतम 75 हजार रुपये और ग्राम पंचायत सदस्य पद के लिए दस हजार रुपये खर्च कर सकेंगे। इससे अधिक खर्च करने पर प्रत्याशियों पर चुनाव आयोग की गाज गिर सकती है। सीडीओ महेंद्र बहादुर सिंह ने कहा है कि चुनाव लड़ने वाले सभी प्रत्याशियों को चुनाव खर्च का ब्यौरा देना होगा। उन्होंने बताया कि सभी प्रत्याशियों को एक-एक रजिस्टर दिया जाएगा। जिसमें प्रतिदिन का हिसाब दुरुस्त करना होगा।