आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों की मुसीबत बढ़ गई है। पैनकार्ड से आधार लिंक कराने में व्यापारियों को पसीना छूट रहा है। पैन और आधार कार्ड में नाम और जन्मतिथि में अगर थोड़ा भी अंतर है, तो वह लिंक नहीं हो रहा है। इससे रिटर्न दाखिल करने वाले मायूस हैं।
जिले के आयकर दाताओं को रिटर्न फाइल करने में सबसे बाधा पैनकार्ड को आधार से लिंक कराना साबित हो रहा है। आयकर विभाग ने साफ किया है कि पैनकार्ड को बगैर आधार से लिंक कराए बगैर रिटर्न फाइल नहीं किया जा सकता है। रिटर्न दाखिल करने वाले अधिकांश व्यापारी ऐसे हैं, जिनके आधार और पैन में हल्का अंतर देखने को मिल रहा है। किसी व्यापारी के नाम में गड़बड़ी है, तो किसी के जन्मतिथि में माह और दिन का अंतर आ गया है। आधार और पैन में मामूली अंतर होने के बावजूद लिंक नहीं हो रहा है। शहर के बाबागंज निवासी शिव कुमार सिंह की मानें तो पैन और आधार में नाम तो सही है, मगर आधार में जन्मतिथि पांच दिसंबर 1974 के स्थान पर पांच नवंबर 1974 अंकित है। दिसंबर के स्थान पर नवंबर माह अंकित होने के कारण आधार लिंक नहीं हो रहा है। यह किसी एक व्यक्ति की समस्या नहीं है, बल्कि अधिकांश लोगों को इस समस्या से जूझना पड़ रहा है।
इधर आयकर विभाग ने रिटर्न फाइल करने की अंतिम 31 जुलाई निश्चित कर रखा है। एक अगस्त से रिटर्न दाखिल करने वालों से पेनाल्टी लगाई जाएगी। विभागीय अधिकारी भी इस मुद्दे पर कोई जानकारी देने से बच रहे हैं। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि पहले आधार में सुधार करिए और बाद में रिटर्न दाखिल करिए। इससे जिले के अधिकांश लोग रिटर्न भरने से वंचित रह जाएंगे। आयकर अधिकारी राजेश मिश्रा से बात करने का प्रयास किया गया, मगर बात नहीं हो पाई।