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22 साल पहले नष्ट हुई नलकूप की बोरिंग का तीन लाख बकाया निरस्त करने का आदेश
रानीगंज के भिखनापुर गांव में वर्ष 1996 में उदय प्रताप सिंह ने लिया था नलकूप का कनेक्शन
संवाद न्यूज एजेंसी
प्रतापगढ़। बिजली विभाग करीब 22 साल पहले नष्ट हो चुकी नलकूप की बोरिंग का तीन लाख रुपये बकाया मांग रहा था। रानीगंज के भिखनापुर गांव के उदय प्रताप सिंह के परिवाद की सुनवाई कर उपभोक्ता संरक्षण फोरम ने बकाया धनराशि निरस्त करने का आदेश दिया है।
रानीगंज के भिखनापुर गांव के उदय प्रताप सिंह ने कोर्ट में 11 अप्रैल 2019 को परिवाद दाखिल कर बताया कि उन्होंने खेत की सिंचाई के लिए वर्ष 1996 में नलकूप का कनेक्शन लिया था। जलस्तर घटने की वजह से 1999 में बोरिंग नष्ट हो गई। उन्होंने क्षेत्रीय बिजली कर्मचारी को सूचना देकर उपकेंद्र के कार्यालय पर नलकूप कनेक्शन के दौरान लगाए तार लौटाने के साथ ही प्रार्थना पत्र दिया था। पीड़ित का आरोप था कि कनेक्शन को विभागीय अभिलेखों में निरस्त नहीं किया गया। इसके बाद उन्हें तीन लाख रुपये बकाए का नोटिस भेजा जा रहा था। फोरम के अध्यक्ष दूधनाथ सिंह व सहसराम पांडेय ने मामले की सुनवाई के बाद रानीगंज एक्सईएन को आदेश दिया है कि बोरिंग नष्ट होने के बाद से पीड़ित के नाम पर बकाया धनराशि को निरस्त किया जाए।