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Pratapgarh News: बैंक शाखा प्रबंधक को ब्याज सहित मूलधन का भुगतान करने का आदेश

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जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग अध्यक्ष यशवंत कुमार मिश्रा ने बैंक ऑफ बड़ौदा पूरब गांव के शाखा प्रबंधक को 32,346 रुपये मूलधन को नौ फीसदी ब्याज दर के साथ परिवादी को देने का आदेश दिया है। साथ ही आयोग ने मानसिक क्षतिपूर्ति व वाद व्यय के लिए 25 हजार रुपये नौ फीसदी ब्याज सहित 45 दिन के भीतर भुगतान करने का आदेश दिया।
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सदर तहसील के गौरा डाड़ निवासी अनीता सिंह ने बताया कि पति के बड़े भाई अरुण कुमार सिंह ने एलआईसी के मनी प्लान स्कीम के तहत एक लाख रुपये का बीमा कराया था। तीन वर्ष तक स्कीम में 32 हजार रुपये जमा किए। 22 सितंबर 2010 को परिपक्वता राशि 32,346 रुपये का चेक एलआईसी की तरफ से दिया गया।
परिवादी अरुण कुमार ने बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा पूरब गांव में अपने बचत खाते में चेक जमा करा दिया, लेकिन धनराशि खाते में नहीं आई। इस कारण अरुण ने आयोग में वाद दायर किया था। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग अध्यक्ष यशवंत कुमार मिश्र और सदस्य ममता गुप्ता ने बैंक ऑफ बड़ौदा पूरब गांव के शाखा प्रबंधक को मूलधन, मानसिक क्षतिपूर्ति व वाद व्यय के 25 हजार रुपये 45 दिन के भीतर नौ फीसदी वार्षिक ब्याज दर के साथ भुगतान करने का आदेश दिया।
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