अपर सत्र न्यायाधीश बाबूराम ने सामूहिक मारपीट के मामले के आरोप में दोषी पाते हुए वहाबउद्दीन, करम शेर और अली शेर निवासी तौकलपुर थाना मानधाता को एक-एक वर्ष कारावास व एक हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। राज्य की ओर से पैरवी एडीजीसी अजय कुमार ने की।
वादिनी मुकदमा मोमिना बानो निवासी थाना मानधाता ने बताया कि 28 जुलाई 2011 को वह देल्हूपुर बाजार से सामान खरीद कर अपने बेटे के साथ मोटरसाइकिल से घर जा रही थी। शाम चार बजे गांव से पहले स्थित नहर की पुलिया पर जैसे ही मोटर साइकिल पहुंची पहले से घात लगाए शेर अली, करम शेहर वहाबउद्दीन ने लाठी डंडे से हमला कर दिया। जिस कारण उनका लड़का घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। शोर सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे तो उक्त लोग जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद तीनों दोषियों को एक वर्ष कारावास व एक-एक हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।