एडीजे एवं विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम पारुल वर्मा ने जान से मारने की धमकी देने के दोषी सांगीपुर निवासी मेवालाल को डेढ़ महीने की सजा सुनाई।
वादी मुकदमा पीड़िता की मां ने बताया कि 25 अगस्त 2015 रात 12 बजे थाना सांगीपुर की मोनी, कलावती, जगरानी, अजय गौतम व मेवालाल ने उनकी 15 वर्षीय पुत्री का अपहरण कर उसे गायब कर दिया। जब आरोपियों से बेटी की जानकारी मांगी गई तो वह जान से मारने की धमकी देने लगे। इसके बाद पीड़ित ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने अजय गौतम, मेवा लाल, मोनी को सभी धाराओं में दोष मुक्त करार दिया। जबकि मेवालाल को जान से मारने की धमकी देने का दोषी पाते हुए डेढ़ माह के कारावास से दंडित किया।