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किसानों की दुर्घटना में मौत होने पर अब नहीं मिलेगा का पांच लाख का मुआवजा

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किसानों की दुर्घटना में मौत होने पर पांच लाख रुपये अब नहीं मिलेंगे। यूपी सरकार का जिस बीमा कंपनी से करार हुआ था, उसकी तिथि 13 सितंबर को समाप्त होने के बाद अभी तक किसी भी बीमा कंपनी को जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई है। इससे जिले के 267 किसान दावा भुगतान के लिए चक्कर लगा रहे हैं।
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यूपी सरकार ने किसानों के लिए कल्याणी योजना मुख्यमंत्री किसान सर्वहित बीमा दुर्घटना योजना प्रारंभ की थी। इस योजना के तहत उन सभी किसानों का बीमा किया गया था, जिनके पास एक विस्वा भी जमीन थी। शासन ने प्रयागराज मंडल के किसानों को लाभान्वित करने के लिए यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी से करार कर रखा था।
इस योजना में दुर्घटना में घायल होने पर 2.50 लाख और मौत होने पर 5.00 लाख रुपये का भुगतान बीम कंपनी करती थी। मगर 13 सितंबर 2019 को करार की अवधि समाप्ति होने से अब उन किसानों के आवेदन पर विचार करने से हाथ खड़ा कर दिया है, जो आवेदन कर रहे हैं।
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इससे 267 किसानों के दावे ऐेसे हैं, जो कंपनी के पास विचाराधीन है। शासन ने इन दावों को निस्तारित करने के लिए 13 नवंबर तक का समय दिया था। मगर अभी तक दावों का निस्तारण नहीं हो पाया है।
मुख्यमंत्री किसान सर्वहित बीमा दुर्घटना योजना का बीमा कंपनी से करार समाप्त होने और नई कंपनी को जिम्मेदारी नहीं मिलने से योजना लगभग ठप होने के कगार पर है।
बीमा कंपनी से हुए करार की समय सीमा समाप्त हो गई है। शासन ने अभी नई बीमा कंपनी को जिम्मेदारी नहीं सौंपी है। शासन इस पर विचार कर रहा है, जल्द ही कोई ठोस फैसला करेगा। विजय कुमार शुक्ल, नोडल अधिकारी
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