शहर के करीब इलाहाबाद-फैजाबाद मार्ग पर सीताराम धाम मंदिर के सामने सैय्याबांध में नगर पालिका अध्यक्ष हरिप्रताप के जरिए बनवाए जा रहे स्कूल भवन का ध्वस्तीकरण होगा। न्यायालय नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र ने यह आदेश जारी किया है। अनुपालन में सदर एसडीएम ने तीस दिन के अंदर उन्हें खुद से उस भवन को ध्वस्त कराने की मोहलत दी है। चेताया है कि यह समय बीतने के बाद बल पूर्व ध्वस्तीकरण कार्रवाई शुरू की जाएगी।
आदेश में कहा गया है कि सैय्याबांध के खसरा संख्या 32,34,35,36 व 39 पर कराया जा रहा निर्माण का कोई मानचित्र उनके पक्ष में स्वीकृत नहीं है। भू-भाग के उत्तर दिशा में एक नाले से होकर शहर के पानी का निकास भी बाधित हो गया है। आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि इससे सार्वजनिक हित भी प्रभावित हो रहा है। कोर्ट ने कहा कि ऐसी स्थिति में न्याय व जनहित में इस भवन का ध्वस्तीकरण उचित पाया जाता है। अनुपालन में सदर एसडीएम ने एक आदेश जारी किया है। जिसमें उन्होंने उक्त भू-भाग पर स्कूल निर्माण करा रहे हरिप्रताप सिंह व अरुण प्रताप सिंह सुतगण जगदीश सिंह निवासी सदर बाजार को निर्देश दिया है कि वे नियत तिथि के 30 दिन की अवधि में अपने जरिए कराए जा रहे भवन निर्माण को ध्वस्त कराने का काम पूरा करें। चेताया कि ऐसा न होने पर बलपूर्वक ध्वस्तीकरण कार्रवाई शुरू की जाएगी।