निकाय चुनाव में करीब 1.65 लाख मतपत्रों का प्रयोग होगा, सबसे अधिक मतपत्र नगर पालिका परिषद बेल्हा में भेजे जाएंगे। सबसे अधिक लंबे मतपत्र रानीगंज, कुंडा, लालगंज नगर पंचायत अध्यक्ष पद के होंगे। वहां सबसे अधिक प्रत्याशी मैदान में हैं। नगर पालिका में सबसे अधिक मतपत्र प्रयोग में लाया जाएगा। प्रशासन मतपत्रों का प्रारूप तैयार करने में जुटा है।
जिले में एक नगर पालिका और आठ नगर पंचायतों के लिए 22 नवंबर को वोट पड़ेंगे। चुनाव मैदान में उतरे दावेदारों के नाम वापसी के बाद चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया गया है। निर्वाचन कार्यालय ने चुनाव चिन्ह के आधार पर मतपत्र का प्रारूप तैयार करना शुरू कर दिया है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी राम सिंह वर्मा ने बताया कि मतदान के पहले सभी तैयारियां पूरी हो जाएगी। चुनाव के लिए पोलिंग पोर्टियां 21 नवंबर को रवाना होंगी। चुनाव आयोग के निर्देश पर अध्यक्ष और वार्ड सदस्यों के लिए 10 प्रतिशत मतपत्र पोर्लिंग पार्टियों को अतिरिक्त दिए जाएंगे। निर्वाचन कार्यालय से एक नगर पालिका और 8 नगर पंचायतों में 1 लाख 65 हजार मतपत्र भेजा जाएगा। इमने नगर पालिका को करीब 64 हजार मतपत्र भेजे जाएंगे। इसके अलावा कुंडा में 22 हजार, रानीगंज में 16 हजार, लालगंज में 17 हजार 500, अंतू में 67 सौ, सिटी प्रतापगढ़ में 12 हजार, मानिकपुर में 12 हजार और पट्टी में 82 सौ मतपत्र प्रयोग में लाए जाएंगे। नगर पालिका में 25 वार्ड हैं। जबकि आठ नगर पंचायतों में 99 वार्ड हैं। इस बार लालगंज, रानीगंज और कुंडा चेयरमैन पद के लिए अधिक प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं।
10 जोन में बांटे गए, सेक्टर मजिस्ट्रेट करेंगे भ्रमण
उप जिला निर्वाचन अधिकारी राम सिंह ने बताया कि नगर पालिका व नगर पंचायतों 35 सेक्टर व 10 जोन में बांटा गया है। सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट को रूट चार्ट आवंटित कर दिए गए हैं। सभी को क्षेत्र भ्रमण के साथ मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट देंगे। ताकि मतदान के दौरान होने वाली दिक्कतों को समय से दूर कराया जा सके।
चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं, हाेगी सख्त कार्रवाई
जिला प्रशासन ने रविवार को सदर तहसील में नगर पालकिा अध्यक्ष व सभासद पद के प्रत्याशियों के साथ बैठक की। इस मौके पर एडीएम सोमदत्त मौर्य, अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी , एसडीएम पंकज वर्मा सीओ सिटी राम आशीष यादव ने सभी को चेताया कि किसी भी हाल में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। यदि किसी ने चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया तो उसके साथ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रत्याशी अपने विरोधी प्रत्याशी के कार्यो को लेकर आलोचना कर सकता है लेकिन किसी भी प्रत्याशी के व्यक्तिगत जीवन की आलोचना करने का कोई अधिकार नहीं है। नगर पालिका अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों को तीन वाहन, नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए दो वाहन और सभासद पद के प्रत्याशी को एक वाहन लेकर चलने की अनुमति मिलेगी।