अवैध संबंधों के शक में धोखे से घर बुलाकर युवक की हत्या करने वाले दंपती को आजीवन कारावास और 20-20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। अर्थदंड की आधी राशि वादी मुकदमा विद्या देवी को दी जाएगी। मुकदमे की पैरवी डीजीसी योगेश कुमार और एडीजीसी विक्रम सिंह ने की।
वादी मुकदमा विद्या देवी निवासी सिरसा ने थाना जेठवारा में प्रार्थना पत्र देकर बताया था कि एक अप्रैल 2020 को दोपहर में उसके देवर राजेश गौतम को पड़ोसी गांव के अनिल कुमार धोखे से बुलाकर ले गया। अनिल को शक था कि राजेश गौतम का उसकी पत्नी सिंका से अवैध संबंध था। अनिल ने राजेश को झांसा देकर बुलाया और धारदार हथियार से सिर पर वार कर उसकी हत्या कर दी। बाद में गांव के बाहर जंगली बबूल के पेड़ के बगल स्थित रामचरण के खेत में उसका शव फेंक दिया। जिला सत्र न्यायाधीश अब्दुल शाहिद की कोर्ट ने दंपती को दोष पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोनों पर 20-20 हजार रुपये अर्थदंड लगाया।