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Pratapgarh News: हत्या के दोषियोें को आजीवन कारावास

Wed, 03 Jul 2024 12:24 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, प्रतापगढ़
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बीच रास्ते हत्या के आरोपी नाऊ को उम्रकैद संग जुर्माने की सजा
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-मृतक की पत्नी को 25 हजार रुपये प्रतिकर देने का भी आदेश
संवाद न्यूज एजेंसी
प्रतापगढ़। एडीजे प्रथम एहसान उल्लाह खान ने हत्या के आरोप में दोषी मानते हुए अभियुक्त मनोज कुमार नाऊ निवासी सलेमपुर ददौरा थाना कुंडा को आजीवन कारावास और 35 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। कोर्ट ने मृतक की पत्नी को बतौर प्रतिकर 25 हजार रुपये देने का आदेश दिया।
वादी मुकदमा धर्मेंद्र बहादुर सिंह ने पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि 25 नवंबर 2011 रात छह बजे बड़े भाई राजेश बहादुर सिंह अपने रिश्तेदार आजाद सिंह के साथ पंचायत भवन से घर जा रहे थे। इस दौरान गांव का मनोज कुमार नाऊ घात लगाकर बैठा था। उसने दौड़ कर बड़े भाई के पेट में दाहिनी ओर तमंचे से गोली मार दी थी। जिससे भाई राजेश वहीं गिर गया था। गंभीर हालत में प्रयागराज में इलाज के दौरान 27 नवंबर को उनकी मौत हो गई थी। इस मामले की पैरवी राज्य की ओर से एडीजीसी राकेश कुमार सिंह ने की।
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हत्या कर शव जलाने के दोषी को उम्रकैद
-अदालत ने जुर्माना भी अदा करने का दिया आदेश
प्रतापगढ़। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम एहसान उल्लाह खान ने हत्या के आरोप में दोषी पाते हुए विजेंंद्र कुमार सरोज निवासी रामपुर बेला थाना पट्टी को उम्रकैद और 43 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। कोर्ट ने मृतक की पत्नी को 25 हजार रुपये बतौर प्रतिकर प्रदान करने का आदेश दिया।
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वादी मुकदमा ओम प्रकाश सरोज ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 16 जून 2019 को 11 बजे बड़े भाई विनय प्रकाश उर्फ बबलू घर से खाना खाकर पाही पर आए। ओम प्रकाश ने 17 जून 1019 की सुबह पाही पर पहुंचा तो देखा की छप्पर जल चुका था। उसमें वादी के भाई का शरीर भी जल चुका था। अगल-बगल देखा तो खून की छिट्टे दिखाई दिए। खून को पानी से धुला गया था। मोटरसाइकिल भी छप्पर के साथ जल चुकी थी। आरोपी ने भाई की निर्मम हत्या कर शव को तख्ते से बांध कर जला दिया था। दोनों पक्षों की बहस सुनकर कोर्ट ने सजा सुनाई। (संवाद)
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