जिला सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार सिंह द्वितीय की कोर्ट ने हत्या के आरोप में जेठवारा के आशापुर गांव के कमलेश पटेल,जितेंद्र यादव, नन्हे मौर्य व रामपुर कलवारी गांव के विवेक यादव को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व सभी पर 15 - 15 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
जेठवारा थाना क्षेत्र के आशापुर गांव के वादी मुकदमा राजेश कुमार पटेल के अनुसार उसकी चाची राजपति वर्तमान में ग्राम प्रधान हुई हैं । 25 दिसंबर 2015 की सुबह चाचा त्रिभुवन नाथ के साथ वादी मोबाइल चार्ज करने के लिए गांव के शिव मूरत सिंह के यहां जा रहा था घर से जा रहा था। घर से 100 मीटर की दूरी पर नन्हे मौर्य, कमलेश पटेल, जितेंद्र यादव व विवेक यादव अपने-अपने हाथ में तमंचे से फायर कर चाचा त्रिभुवन नाथ की हत्या कर दी।
फायर की आवाज सुनकर अलाव ताप रहे चंद्रपाल, सतीश कुमार बीच बचाव को दौड़े तो वादी की जान बची थी। अभियुक्त कमलेश पटेल व जितेंद्र यादव को आयुद्ध अधिनियम में दोष मुक्त कर दिया गया। इस मामले में कोर्ट में राज्य की ओर से पैरवी डीजीसी योगेश शर्मा व एडीजीसी विक्रम सिंह ने की। न्यायालय ने अर्थदंड की राशि कुल साठ हजार रुपये में से 50 हजार रुपये मृतक के वारीसानो को देने का आदेश दिया है।