दहेज हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए बृहस्पतिवार को एडीजे प्रथम न्यायालय अजय कुमार ने दोषी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उसे 45 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
कुंडा कोतवाली में 7 जनवरी 2016 को मृतका के वादी पिता ने मकोइया निवासी दामाद पप्पू पटेल, सास माधुरी देवी व ननद रेनू के खिलाफ दहेज हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। न्यायालय में आठ अप्रैल 2016 को आरोप पत्र भेजा गया। बृहस्पतिवार को एडीजे प्रथम ने मामले की सुनवाई करते हुए मृतका के पति पप्पू पटेल को दोषी पाया।