एडीजे और विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट सुनीता सिंह नागौर ने गैंगस्टर एक्ट के दोषी थाना फतनपुर के सिलौधी निवासी कौशलेंद्र उर्फ गिरधावल को पांच वर्ष के सश्रम कारावास एवं 10 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। कोर्ट ने अर्थदंड अदा न करने पर एक महीने अतिरिक्त साधारण कारावास का आदेश दिया। राज्य ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक अंबिकेश मणि त्रिपाठी ने की।
वादी मुकदमा थानाध्यक्ष प्रभात कुमार अवस्थी के मुताबिक थानाफतनपुर के सिलौधी निवासी कौशलेंद्र का एक सक्रिय गिरोह है, जो स्वयं तथा अपने गिरोह के सदस्यों के साथ लूट डकैती जैसी घटनाएं करके धन अर्जित करता है। जनता में काफी भय व्याप्त है। अभियुक्त के विरुद्ध 12 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद दोषी कौशलेंद्र को पांच साल सश्रम कारावास व अर्थदंड से दंडित किया।