कुंडा में अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम की मांग को लेकर प्रदर्शन करते अधिवक्ता। अधिवक्ता संघ
अदालत से -
छेड़खानी में दोषी मिलने पर दो को चार-चार वर्ष का कारावास
प्रतापगढ़। अपर सत्र न्यायाधीश आलोक द्विवेदी ने नाबालिग से छेड़खानी के आरोप में दोषी पाते हुए जेठवारा इलाके के सलमान, इकबाल को चार-चार वर्ष का कारावास तथा 15- 15 हजार रुपया अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की संपूर्ण राशि पीड़िता को प्रदान की जाएगी। राज्य की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक देवेश चंद्र त्रिपाठी और अशोक त्रिपाठी ने करते हुए आरोपियों को सजा देने की मांग की थी। वादी के अनुसार 24 जून 2015 को शाम चार बजे उसकी नाबालिग लड़की बाजार से सामान लेकर आ रही थी। घर पहुंचने से पहले रास्ते में सलमान, इकबाल ने रोक कर उसके साथ अश्लील की थी। संवाद