एडीजे रामलाल ने आत्महत्या के लिए उकसाने व जान से मारने की धमकी देने के दोषी आसपुर देवसरा के मड़रामऊ निवासी रामपाल यादव को चार वर्ष कारावास और 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। कोर्ट ने अर्थदंड की आधी राशि पीड़ित पक्ष को दिए जाने का आदेश दिया।
वादी मुकदमा जय नारायण यादव के अनुसार घटना 26 अप्रैल 2015 की है। उनके बेटे सुधीर को मारकर नीमा गोपालपुर रेलवे लाइन के किनारे फेंक दिया गया था। पीड़ित का आरोप था कि जमीन की रंजिश में रामपाल ने बेटे को आत्महत्या के लिए उकसाया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद दोषी को चार वर्ष के कारावास व अर्थदंड से दंडित किया।