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Pratapgarh News: एससी, एसटी एक्ट में दोषी को पांच वर्ष का कारावास

Thu, 21 Mar 2024 12:51 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, प्रतापगढ़
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एससी, एसटी एक्ट में दोषी को पांच वर्ष का कारावास
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प्रतापगढ़। विशेष न्यायाधीश एससी, एसटी एक्ट हरविंदर सिंह ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के साथ मारपीट करने के आरोप में दोषी पाते हुए जेठवारा इलाके के संडवा खास निवासी अमरनाथ को पांच वर्ष की कैद और 7500 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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वादी मुकदमा रामखेलावन निवासी सड़वा खास ने जेठवार थाने में मुकदमा दर्ज कराया था कि गांव के रामनरेश वर्मा, अमरनाथ 18 नवंबर 2008 को सुबह साढ़े सात बजे लकड़ी के विवाद को गाली देते हुए वादी से आकर भिड़ गए। इस दौरान वादी के लड़के सोनू और केसरी पर कुल्हाड़ी से वार भी किया। मुकदमे के दौरान आरोपी रामनरेश वर्मा की मृत्यु हो गई। राज्य की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक सुरेश बहादुर सिंह ने की। संवाद
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