अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो अधिनियम आलोक द्विवेदी की कोर्ट ने नाबालिग के अपहरण के मामले में उदयपुर थाना क्षेत्र के पांडेय का पुरवा गांव निवासी आरोपी सुशील सरोज को दोषी पाते हुए 5 वर्ष के कारावास व पंद्रह हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। वादी मुकदमा के अनुसार उसकी 16 वर्ष की बेटी 22 जून 2018 की रात घर से अचानक गायब हो गई थी। काफी खोजबीन की तो पता चला कि उसकी बेटी का सुशील सरोज ने अपहरण किया है। कोर्ट में इस मामले में राज्य की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक देवेंद्र त्रिपाठी ने की।