किसानों का गेहूं खरीदने में फेल रहने वाला विपणन विभाग अब धान बेचने वाले किसानों से ऑनलाइन पंजीकरण करने के लिए कह रहा है। जबकि अभी किसान धान की रोपाई तक नहीं कर पाए हैं। जब किसान धान की रोपाई नहीं कर पाए हैं तो बेचने की तैयारी में ऑनलाइन पंजीकरण कैसे कराएं।
जिले में लक्ष्य का ढाई प्रतिशत गेहूं खरीदने वाला विपणन विभाग, किसानों से धान बेचने के लिए पंजीकरण कराने को कह रहा है। जिला खाद्य विपणन अधिकारी अजीत कुमार त्रिपाठी ने बताया कि एक जुलाई से पंजीकरण प्रारंभ हो गया है। धान बेचने के इच्छुक किसान ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं।
धान का निर्धारित समर्थन मूल्य 2183 प्रति क्विंटल एवं ग्रेड-ए का धान 2203 प्रति क्विंटल की दर से लिया जाएगा। धान के मूल्य का भुगतान पीएफएमएस के माध्यम से सीधे किसानों के आधार लिंक बैंक खाते में करने की व्यवस्था है। कृषक अपना आधार कार्ड, विक्रय करने वाले सदस्य के आधार कार्ड, भूजोत संबंधी अभिलेख, सत्यापित खतौनी एवं आधार से मोबाइल नंबर से पंजीकरण करा सकते है।
-गेहूं खरीद से पूर्व पंजीकृत किसानों को धान
विक्रय के लिए नहीं कराना होगा पंजीकरण
खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में गेहूं व धान खरीद के लिए पूर्व में पंजीकरण करा चुके किसानों को धान विक्रय के लिए पुनः पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है।