पोस्टल बैलेट से मतदान करने वाले कर्मचारी दोपोस्टल बैलेट से मतदान करने वाले कर्मचारी दोबारा वोट नहीं दे पाएंगे। जिस मतदाता सूची से वह वोट दे रहे हैं, उसी मतदाता सूची से चुनाव होगा। कर्मचारी के क्रमांक पर पीबी की मुहर लगाई जा रही है। हालांकि पोस्टल बैलेट से मतदान करने वाले कर्मचारियों को अमिट स्याही लगाने का प्रावधान नहीं है।
चुनाव ड्यूटी में लगे मतदानकर्मियों को पोस्टल बैलेट से मतदान कराया जा रहा है। संत एंथोनी इंटर कॉलेज में मतदान करने के लिए बड़ी संख्या में कर्मचारी पहुंच रहे हैं। बैलेट पेपर से मतदान करने वाले कर्मचारी बंद लिफाफे में अपना मतपत्र पैक करके बाक्स में डाल रहे हैं। जो कर्मचारी पोस्टल बैलेट से मतदान करने के बाद अपनी ड्यूटी कराने में सफल हो जा रहे हैं, उन्हें दोबारा वोट डालने का मौका नहीं मिलेगा।
चुनाव आयोग ने पोस्टल बैलेट से मतदान करने वाले कर्मचारियों का सत्यापन करने के लिए अफसरों की तैनाती की है। मतदान करने वाले कर्मचारियों के मतदाता सूची के क्रमांक पर पीबी ( पोस्टल बैलेट) की मुहर लगाई जा रही है। इससे बूथ अगर कोई दुबारा मतदान करने की चेष्टा करेगा, वह पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा।
हालांकि पोस्टल बैलेट में कर्मचारियों, बुजुर्गों और दिव्यांगों को अमित स्याही लगाने का प्रावधान नहीं किया गया है। पोस्टल बैलेट के सहायक निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि मतदान कार्मिक दुबारा मतदान नहीं कर पाएंगे, अगर ऐसा कोई प्रयास करता है, तो वह जेल की हवा खाएगा।