पट्टी इलाके के सदहा गांव निवासी सपा नेता विजय यादव के भतीजे राजीव की हत्या के मुख्य आरोपी राकेश यादव ने नार्को टेस्ट के लिए अपनी सहमति नहीं दी। हत्याकांड के विवेचक एसओ आसपुर देवसरा संतोष दुबे ने राकेश की लाइसेंसी बंदूक की जानकारी के लिए नार्को टेस्ट कराने के लिए कोर्ट से अनुमति मांगी थी।
शुक्रवार को राकेश को कोर्ट में पेश किया गया था। राकेश के अधिवक्ता ने नार्को टेस्ट के दौरान शरीर को होने वाली क्षति की संभावना का हवाला देते हुए टेस्ट कराने से इनकार कर दिया। इसके बाद राकेश को वापस जेल भेज दिया गया। एसओ देवसरा संतोष दुबे ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि नार्को टेस्ट कराने वाले व्यक्ति की सहमति जरूरी है। इसीलिए उसे कोर्ट में पेश किया गया था लेकिन उसने इनकार कर दिया।