गरीबों का राशन बेचने के बजाय खुले बाजार में बेचने वाले कुंडा इलाके के अख्तियारी कोटिला गांव के कोटेदार पर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है। साथ ही राशन वितरण में अनियमितता करने वाले रसूलपुर गुलरहा और तवकलपुर का कोटा निलंबित कर दिया गया है। जबकि बांसी, सेमरा और घरौरा कोटेदार को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण तलब किया गया है।
गरीबों का राशन वितरित करने में अनियमितता करने वाले कोटेदारों पर डीएम शंभू कुमार ने गंभीर रुख अख्तियार कर लिया है। अफसरों की जांच में कुंडा इलाके के अख्तियारी कोटिला गांव के कोटेदार जगदीश कुमार के प्रतिमाह राशन नहीं वितरित करने की बात सामने आने पर स्थानीय थाने में आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है। उधर संडवा चंद्रिका के रसूलपुर गुलरहा गांव में संयुक्त खाद्य आयुक्त की जांच में अनियमितता मिलने और इसी आरोप में शिवगढ़ के तवकलपुर का कोटा निलंबित कर दिया गया है। इन दुकानों को निकट की दुकानों से संबद्ध किया गया है। अनियमितता की शिकायत पर रानीगंज के बांसी, सेमरा और लालगंज इलाके के घरौरा कोटेदार को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण तलब किया गया है। जिला पूर्ति अधिकारी मनीष विक्रम ने बताया कि लंबे समय से संबद्ध दुकानों को निलंबित करने के लिए डीएम ने सभी एसडीएम को 9 अक्तूबर को अंतिम फैसला लेने को कहा है।