कर्मचारियों को मिलेगा बीमा का लाभ, अभी तक मिली थी छूट
संवाद न्यूज एजेंसी
प्रतापगढ़। शीतगृहों का अब कारखाना अधिनियम के तहत पंजीकरण कराना जरूरी हो गया है। जिला उद्यान अधिकारी ने सभी शीतगृह संचालकों को पत्र जारी कर इसके तहत पंजीकरण कराने को कहा है। इससे यहां काम करने वाले कर्मचारियों को बगैर प्रीमियम का भुगतान किए बीमा का लाभ मिलेगा।
जिले में नौ शीतगृह संचालित हैं। यहां किसान आलू रखते हैं ताकि वह लंबे समय तक खराब न हो। इन शीतगृहों में सैकड़ों कर्मचारी और मजदूर काम करते हैं। अब इन कर्मचारियों को प्रीमियम का भुगतान किए बिना ही बीमा का लाभ मिलेगा। जिला उद्योग केंद्र में लघु और कुटीर उद्योगों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है, मगर शीतगृह संचालकों ने इससे किनारा कर लिया था। डीएम का आदेश जारी होने के बाद उनकी परेशानी भले ही बढ़ गई है, मगर यहां काम करने वाले मजदूरों को अब बीमा का सीधा लाभ मिलेगा।
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जिले के शीतगृह संचालकों को पत्र जारी कर अविलंब कारखाना अधिनियम के तहत पंजीकरण कराने को कहा गया है।
-सुनील कुमार शर्मा, जिला उद्यान अधिकारी