किशोर न्याय बोर्ड की प्रधान मजिस्ट्रेट भावना भारती, सदस्य केएन मिश्रा व रचना सिंह ने दुष्कर्म के आरोप में दोषी करारा दिया। लालगंज में रहने वाले किशोर अपचारी को 2 वर्ष 6 माह तक सुधारात्मक अभिरक्षा में रखे जाने का आदेश पारित किया है।
साथ ही 40 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। वादी मुकदमा के अनुसार 15 मार्च 2006 की शाम उसकी लड़की घर से खेत की तरफ शौच के लिए गई थी।
तभी किशोर अपचारी आया और उसकी लड़की का मुंह दबाकर दुष्कर्म किया। इस मामले में राज्य की ओर से पैरवी एपीओ अनिल कुमार ने की।