सई नदी की तलहटी पर बगैर नक्शा पास कराए ही दुकानें बनवाना नगर पालिका अध्यक्ष को भारी पड़ गया है। एसडीएम सदर और विनियमित क्षेत्र के नियत प्राधिकारी ने दुकानों को ध्वस्त करने का आदेश दिया है।
शहर के पटखौली वार्ड के सई नदी पुल के नीचे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के बगल नगर पालिका अध्यक्ष हरिप्रताप सिंह की लगभग तेरह बिस्वा जमीन है। नपा अध्यक्ष ने बगैर नक्शा पास कराए चहारदीवारी और दुकानों का निर्माण शुरू करा दिया है। एक साल पहले बनी चहारदीवारी पर विनियमित क्षेत्र ने आपत्ति जारी करते हुए नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण तलब किया था। तीन फरवरी को विनियमित क्षेत्र के नियत प्राधिकारी और एसडीएम सदर उदयभानु सिंह ने आदेश जारी कर कहा है कि बगैर नक्शा पास कराए चहारदीवारी और दुकानों का निर्माण कराना अवैध है। इसलिए गाटा संख्या 16 और 17 में निर्मित चहारदीवारी और दुकानों को ध्वस्त किया जाए। एसडीएम सदर दो दिन पहले शहर में अवैध प्लाॅटिंग को ध्वस्त कराने का अभियान चलाया था। एसडीएम सदर ने बताया कि कानून की नजर में सभी बराबर हैं। चहारदीवारी का नक्शा नहीं पास कराया गया है, इसलिए ध्वस्तीकरण का आदेश दिया गया है।
बगैर नक्शा पास कराए कोई भी निर्माण नहीं किया गया है, एसडीएम सदर ने नोटिस दिया था, उसका जवाब भेजा जा रहा है।
हरि प्रताप सिंह, अध्यक्ष,नगर पालिका