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Pratapgarh News: बैंक प्रबंधक को 18.50 लाख रुपये क्षतिपूर्ति चुकाने का आदेश

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जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने ट्रेजरी चौराहा स्थित इंडसइंड बैंक प्राइवेट लिमिटेड के शाखा प्रबंधक को परिवादी से वसूल किए गए ऋण और जमा धनराशि को किस्तवार लौटाने का आदेश दिया। आयोग ने कहा कि यदि बैंक ऐसा करने में विफल रहता है तो परिवादी को क्षतिपूर्ति के रूप में 18.50 लाख रुपये नौ फीसदी वार्षिक ब्याज सहित चुकाने होंगे।
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रानीगंज थानाक्षेत्र के सुजहा निवासी परिवादी उमेश चंद्र यादव ने आयोग के समक्ष एक अप्रैल 2023 को वाद प्रस्तुत किया। प्रस्तुत वाद में उन्हाेंने बताया कि बैंक से 10.75 लाख रुपये का ऋण लेकर 10 सितंबर 2019 को ट्रक खरीदा। मासिक किस्त के रूप में कुल 7.50 लाख रुपये अदा किए। कोविड के समय छह-सात किस्तें रुक गईं।
अगस्त 2022 में बैंक ने सड़क से अचानक वाहन को अपने कब्जे में ले लिया। जानकारी होने पर उन्होंने बैंक से संपर्क किया। ऋण का भुगतान नहीं होने पर बिना विधिक कार्यवाही के ही बैंक ने वाहन को तीन लाख रुपये में नीलाम कर दिया।
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17 फरवरी 2023 को बैंक ने परिवादी को पत्र भेजा कि सेटलमेंट राशि जमा करके वह वाहन प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जब वह बैंक गए तो वाहन गोडाउन में नहीं मिला। जीपीएस से पता चला कि वाहन कई महीने से सड़क पर चलाया जा रहा है। फास्ट टैग का भी गलत इस्तेमाल किया गया।
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग अध्यक्ष यशवंत कुमार मिश्र, सामान्य सदस्य सहसराम पांडेय व महिला सदस्य ममता गुप्ता ने बैंक प्रबंधक को जमा ऋण व धनराशि किस्तवार परिवादी को देने का आदेश दिया। ऐसा नहीं करने पर बैंक प्रबंधक को 18.50 लाख रुपये क्षतिपूर्ति के रूप में चुकाने का आदेश दिया।
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