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Pratapgarh News: हाईकोर्ट के आदेश पर बंधन पार्क का दायरा घटा

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रंजीतपुर चिलबिला के बराछा ​स्थित बंधन पार्क से मलवा हटाते नगर पालिका के कर्मचारी। संवाद
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हाईकोर्ट के आदेश पर हुई कार्रवाई के बाद प्रतापगढ़ के बंधन पार्क का दायरा एक बीघे से अधिक घट गया है। इस ध्वस्तीकरण की वजह से अब पार्क का पहले जैसा ठाठ नहीं रह पाएगा। मनोरंजन के लिए प्रस्तावित कई संसाधनों को अब स्थापित नहीं किया जा सकेगा।
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बुधवार को राजस्व विभाग की टीम ने हाईकोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई की थी। बृहस्पतिवार को भी नगरपालिका की टीम मलबे को हटाने में जुटी रही। ध्वस्तीकरण में हुए नुकसान का आकलन किया जाएगा। सरकार को हुए लाखों रुपये के नुकसान की भी रिकवरी होगी।
तीन वर्ष पहले सई नदी के तट पर जैव विविधता पार्क के साथ ही बंधन पार्क का कार्य भी शुरू हुआ था। हालांकि, निर्माण शुरू होने के कुछ दिन बाद ही जमीन पर विवाद हो गया था।
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उप जिलाधिकारी सदर अनुष्का शर्मा ने बताया कि पैमाइश के बाद खातेदारों की जमीन का सीमांकन कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि पार्क का दायरा भी अलग हो गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है।

पार्क के भविष्य पर संकट
जमीन के खातेदारों के हाईकोर्ट जाने से कार्य रुक गया था। अब कोर्ट के आदेश पर पैमाइश और सीमांकन के बाद जमीन का दायरा घट गया है। राजस्व विभाग की इस कार्रवाई से खातेदार अभी संतुष्ट नहीं हैं। पार्क का कार्य कब शुरू होगा, यह अभी अधर में है।
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