इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दुष्कर्म व उसका वीडियो वायरल करने के आरोपी की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। यह आदेश न्यायमूर्ति समित गोपाल की अदालत ने मुजफ्फरनगर के याची जीशान की जमानत अर्जी पर दिया है। मामला खतौली थाना क्षेत्र का है। पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। याची के अधिवक्ता बीडी निषाद ने दलील दी कि वीडियो वायरल करने का कोई सबूत पुलिस को नहीं मिला और न ही मेडिकल रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि हुई है। साल भर पहले पीड़िता के पति ने आरोपी से एक लाख रुपये उधार लिए थे। इसी लेनदेन के विवाद में दबाव बनाने के लिए याची को झूठा फंसाया गया है। कोर्ट ने याची की जमानत अर्जी मंजूर कर ली।