जनपद एवं सत्र न्यायाधीश संजय शंकर पांडेय ने मंगलवार को तीन अलग-अलग मामलों में सुनवाई के बाद जमानत अर्जी खारिज कर दी। आरोपियों के जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई के दौरान डीजीसी व एडीजीसी ने राज्य की ओर से पैरवी की थी।
जनपद न्यायाधीश की कोर्ट में नगर कोतवाली इलाके के खजुरनी गांव के आरोपी नितिन की अर्जी पर सुनवाई के बाद जमानत अर्जी खारिज कर दी। नितिन ने 22 दिसंबर 2021 को गांव के पास ही मारपीट व बमबाजी कर तीन लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। इसी तरह दुराचार के मामले में कोर्ट ने प्रयागराज जनपद के होलागढ़ थाना क्षेत्र के अकोढ़ी गांव निवासी अभिषेक की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
आरोपी पर बाघराय इलाके की एक महिला से दुराचार व धमकाने का आरोप है। इधर, हत्या व साजिश के मामले में लालगंज कोतवाली इलाके के टोडरपुर गांव निवासी मोहम्मद साजिद की भी जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी।
13 मार्च 2022 को संग्रामगढ़ पुलिस ने आरोपी को हत्या के मामले में नरई गांव स्थित पेट्रोलपंप के पास से गिरफ्तार किया था। जमानत प्रार्थना पत्रों की सुनवाई के दौरान राज्य की ओर से पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता योगेश शर्मा व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विक्रम सिंह ने की।