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गैंगस्टर कोर्ट से दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज

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गैंगस्टर की विशेष अदालत के न्यायाधीश आलोक द्विवेदी की कोर्ट ने उदयपुर इलाके के कटरिया गांव के आरोपी अशोक कोरी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। कोर्ट में जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई के दौरान राज्य की ओर से पैरवी करते हुए शासकीय अधिवक्ता इंद्रकांत पांडेय ने अपनी दलीलों में कोर्ट को बताया कि आरोपी को पुलिस ने अवैध शराब के गोरखधंधे में गिरफ्तार किया है।
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आरोपी मादक पदार्थो की तस्करी के गैंग का सक्रिय सदस्य है, ऐसा पुलिस की ओर से बताया गया है। आरोपी भौतिक लाभ के लिए अवैध तरीके से शराब तस्करी के काले कारोबार में शामिल बताया गया है। आरोपी के खिलाफ उदयपुर थाने में गंभीर धाराओं का मुकदमा दर्ज है। कोर्ट ने शासकीय अधिवक्ता की दलीलों को सुनकर आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।
एक दूसरे मामले में मानधाता के खमपुर नारायनगंज गांव के आरोपी रफीक के जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई की गई। कोर्ट में राज्य की ओर से पैरवी करते हुए शासकीय अधिवक्ता अंबिकेशमणि त्रिपाठी ने कोर्ट को बताया कि आरोपी गिरोह बंद अपराध में शामिल है, जबकि ऐसे कृत्य से समाज में भय का माहौल रहेगा ऐसा पुलिस की ओर से बताया गया है। जुलाई माह में आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।
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आरोपी की गैंग जानलेवा हमला, मवेशियों की तस्करी जैसे गंभीर अपराधों को अंजाम देती है ऐसा आरोप पुलिस की ओर से लगाया गया है। आरोपी के खिलाफ मानधाता थाने में गंभीर धाराओं में मुकदमा भी पंजीकृत है। कोर्ट ने शासकीय अधिवक्ता की दलीलों को सुनकर आरोपी के जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया।
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