एससीएसटी की विशेष अदालत के न्यायाधीश हरविंदर सिंह ने मानसिक रोग से पीड़ित युवती से दुष्कर्म के आरोप में फतनपुर निवासी आरोपी राजपति की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
कोर्ट में जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई के दौरान एडीजीसी कृष्ण चंद्र पांडेय ने अपनी दलीलों में कोर्ट को बताया कि एक अगस्त को पीड़िता घर के पास बकरी को चारा खिला रही थी।
इस दौरान आरोपी बुजुर्ग ने उसके साथ दुष्कर्म करने के बाद जान से मारने की धमकी दी थी। कोर्ट ने एडीजीसी की दलीलों को सुनकर आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।