पसत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार सिंह की कोर्ट ने पुलिस टीम पर हमला करने के आरोपी जेठवारा इलाके के पतुलकी गांव के हिस्ट्रीशीटर राजेश उर्फ मुन्ना की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी। जमानत प्रार्थना पत्र की कोर्ट में सुनवाई के दौरान राज्य की ओर से पैरवी करते हुए डीजीसी क्रिमिनल योगेश कुमार शर्मा व एडीजीसी विक्रम सिंह ने बताया कि 25 जून 2022 को जेठवारा पुलिस के एसआई मुसाफिर यादव सिपाहियों के साथ अपराधियों का सत्यापन करने के लिए जा रहे थे।
इस दौरान मकई चौराहे के पास आरोपी राजेश उर्फ मुन्ना परिवार के साथ पुलिस बल को देख हमलावर हो गया और तमंचे से फायर झोंक दिया। आरोपी के खिलाफ पांच गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत है। डीजीसी व एडीजीसी की दलीलों को सुनकर कोर्ट ने आरोपी के अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया।