मिथ्याछाप खाद्य वस्तुओं की बिक्री सहित कई विषयों में थे आरोप, प्रयोगशाला भेजा नमूना
संवाद न्यूज एजेंसी
प्रतापगढ़। एडीएम की अदालत ने वर्ष 2023 में मिथ्याछाप खाद्य वस्तुओं की बिक्री के आरोप में दर्ज 27 मुकदमे का निस्तारण कर सभी को कुल पंद्रह लाख रुपये का अर्थदंड जमा करने का आदेश दिया है।
लक्ष्मणपुर सगरा बाजार के सलीम, लालगंज शीमलमऊ के शब्बीर, सगरा बाजार के मंजूर अहमद , शफीक व एजाज अहमद बिना पंजीकरण के गोश्त विक्रय का कारोबार संचलित करने पर दोषी मिले। सभी पर एक-एक लाख का रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।
वहीं लालगंज के शीतलमऊ के राम प्रकाश पर मिथ्याछाप खारी (बेकरी प्रोडक्ट)की ब्रिकी करने पर तीस हजार का, अत्तानगर कुंडा के नसीम अवमानक पर साबूदाना पापड़ की बिक्री करने पर साठ हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया।
मानधाता के पूरे छेमी गांव के इंद्रजीत यादव पर अवमानक भैंस का दूध बिक्री करने पर साठ हजार , अवमानक दूध में कंधई के सरसीखाम गांव के राम संजीवन गुप्ता पर पचास हजार, नगर कोतवाली के घेसियाना वार्ड के महमूद आलम पर बिना पंजीकरण सब्जी की बिक्री करने पर तीस हजार, लालगंज भदारी गांव के मनीष कुमार त्रिपाठी मिथ्याछाप रस्क की बिक्री करने पर पांच हजार, रानीगंज के सहजवार गांव में स्वीट्स दिनेश कुमार मिथ्याछाप पेड़ा बिक्री करने पर तीस हजार, सगरा सुंदरपुर बाजार के इबरार खान अवमानक एवं मिथ्याछाप मुनक्का की बिक्री करने पर पांच हजार का अर्थदंड लगाते हुए कुल 27 लोगों पर दर्ज वाद मुकदमों का निस्तारण किया गया।