प्रतापगढ़। विवाह में बैंडबाजे के लिए अब प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। शर्तों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई होगी। ध्वनि प्रदूषण को लेकर उच्च न्यायालय के निर्देश का अनुपालन कराने के लिए रविवार को शहर के प्लाजा पैलेस में बैंडबाजा संचालकों और मैरिज हाल मालिकों की बैठक बुलाई गई। सदर एसडीएम पंकज वर्मा ने कहा कि शादी व पार्टियों में डीजे और अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों को अनुमति के बाद भी रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नहीं बजाया जा सकेगा।
शासनादेश में दिए गए सभी नियमों का पालन करना होगा। बारात में बैंड बजाने के लिए अनुमति लेनी होगी। ध्वनि प्रदूषण कम करने के लिए अब घरों में सालगिरह, मुंडन, कर्णछेदन आदि कार्यक्रमों पर लाउडस्पीकर के लिए पुलिस व प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। अनुमति में निर्धारित मानक के हिसाब से ही बैंड व डीजे बजना चाहिए। नियम के उल्लंघन पर उपकरण जब्त कर लिए जाएंगे।