पांच वर्ष की नाबालिग से उसी के घर में दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 25 वर्ष के कारावास और तीस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। अर्थदंड की संपूर्ण राशि पीड़िता को दी जाएगी।
अपर जिला जज और विशेष न्यायाधीश पॉक्सो आलोक द्विवेदी ने मानधाता के रोहन वर्मा को 25 वर्ष के कारावास और तीस हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया। वादी दो सितंबर 2022 को दो बजे पड़ोसी रोहन वर्मा के घर में मोबाइल चार्ज करने के बहाने आया था।
उस समय घर में पांच वर्षीया नाबालिग बेटी छप्पर के नीचे लेटी थी। बेटी के चिल्लाने पर उसने उसका मुंह दबा दिया, तब वादिनी हल्ला सुनकर बाहर आई और रोहन को उस स्थिति में देखते हुए चिल्लाई तो आरोपी भाग निकला।