फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

सूचना न देने पर बीडीओ मंगरौरा पर 25 हजार रूपए का जुर्माना

विज्ञापन
विज्ञापन
बेलखरनाथधाम। जनसूचना अधिकार के तहत तालाब की खुदाई में खर्च की रकम की सूचना बीडीओ मंगरौरा द्वारा समय से नहीं दी गई। शिकायत पर राज्य सूचना आयुक्त ने बीडीओ मंगरौरा पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की राशि वेतन से काटने का आदेश दिया है। विकासखंड मंगरौरा के पेंडरा गांव निवासी मोबीन खां ने चौमरी गांव में तालाब की खुदाई व रखरखाव में खर्च हुई रकम की जानकारी जनसूचना अधिकार के तहत बीडीओ से मांगी थी। निर्धारित समय में बीडीओ निशा तिवारी ने इसकी जानकारी नहीं दी। इस पर मोबीन ने इसकी अपील राज्य सूचना आयुक्त से की। इसे राज्य सूचना आयुक्त ने संज्ञान में लिया है। सूचना आयुक्त किरन बाला चौधरी ने बीडीओ मंगरौरा पर 25000 रुपये का जुर्माना लगाया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें