बेलखरनाथधाम। जनसूचना अधिकार के तहत तालाब की खुदाई में खर्च की रकम की सूचना बीडीओ मंगरौरा द्वारा समय से नहीं दी गई। शिकायत पर राज्य सूचना आयुक्त ने बीडीओ मंगरौरा पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की राशि वेतन से काटने का आदेश दिया है। विकासखंड मंगरौरा के पेंडरा गांव निवासी मोबीन खां ने चौमरी गांव में तालाब की खुदाई व रखरखाव में खर्च हुई रकम की जानकारी जनसूचना अधिकार के तहत बीडीओ से मांगी थी। निर्धारित समय में बीडीओ निशा तिवारी ने इसकी जानकारी नहीं दी। इस पर मोबीन ने इसकी अपील राज्य सूचना आयुक्त से की। इसे राज्य सूचना आयुक्त ने संज्ञान में लिया है। सूचना आयुक्त किरन बाला चौधरी ने बीडीओ मंगरौरा पर 25000 रुपये का जुर्माना लगाया है।